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राजस्थान पटवार घर मे मिलने वाली सुविधाएं एवं निर्धारित शुल्क

राजस्थान में सर्वाधिक आबादी किसानों की है तथा राजस्थान के किसान सहित हर आमजन को पटवार घर किसी न किसी कार्य से जाना ही पड़ता है।

किसान चाहे खेतो के दस्तावेज हो या राजस्थान का आम आदमी मूल निवास या जाति प्रमाण सहित किसी न किसी से कार्य के लिए पटवारी के पास जाना ही पड़ता है।

लेकिन आप अभी तक सायद इस बात को नही जानते है कि पटवार घर में कौन कौन से कार्य करवाये जा सकते है तथा उनके लिए समयावधि एवं शुल्क कितना है।

आज आपको इस आर्टिकल में पटवार भवन में मिलने वाली सुविधाओं से अवगत करवाते है।

यदि आपको यह सुविधा निर्धारित समय पर नही मिलती है तो आपको क्या करना है इसकी जानकारी भी नीचे दी जा रही है।

राजस्थान पटवार घर मे मिलने वाली सुविधाएं:-

1.प्रतिलिपी सेवाएं:-

नामांतरण:- नामांतरण की प्रतिलिपि लेने के लिए अधिकतम 3 दिन का समय निर्धारित है तथा इसका 20 रुपये का शुल्क निर्धारित है।

जमाबंदी:-जमाबंदी की प्रतिलिपि लेने के लिए अधिकतम 3 दिन का समय निर्धारित है तथा इसका प्रत्येेेक 10 खसरा नम्बर तक के लिए ₹ 10 शुल्क निर्धारित है।

खसरा परिवर्तनशील:- खसरा परिवर्तनशील की प्रतिलिपि लेने के लिए अधिकतम 3 दिन का समय निर्धारित है तथा इसका प्रत्येेेक 10 खसरा नम्बर तक के लिए 10 रुपये शुल्क निर्धारित है।

खसरा चतुवर्षीय:– खसरा चतुवर्षीय की प्रतिलिपि लेने के लिए अधिकतम 3 दिन का समय निर्धारित है तथा इसका प्रत्येेेक 10 खसरा नम्बर तक के लिए 10 रुपये शुल्क निर्धारित है।

दैनिक डायरी:- दैनिक डायरी के लिए अधिकतम समय 3 दिन निर्धारित है जहाँ प्रतिदिन की प्रविष्ठ के लिए 20 रुपये का शुल्क निर्धारित है।

नक्शा ट्रेस:- नक्शा ट्रेस ने अधिकतम समय 3 दिन निर्धारित है जहाँ प्रत्येक 10 खसरा नम्बर तक के लिए 20 रुपये का शुल्क निर्धारित है।

अन्य राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि नियमानुसार निर्धारित शुल्क के साथ 3 दिन के भीतर देना आवश्यक है।

2.पटवार भवन की कार्यवाही, शुल्क एवं समयावधि:-

नामन्तरन दर्ज एवं जांच करना:– इसके लिए अधिकतम समय 7 दिन निर्धारित है तथा यह निशुल्क प्रक्रिया है।

अतिक्रमण की सूचना:- उक्त सूचना 3 दिवस में दी जाती है जो निशुल्क है।

सीमाज्ञान/पत्थरगड़ी:– उक्त के लिए अधिकतम समय 15 दिवस निर्धारित है तथा प्रथम 5 एकड़ के लिए 100 रुपये, 5 से 10 एकड़ तक के लिए 200 एवं इससे अधिक के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित है।

गैर खातेदारी से खातेदारी:– उक्त कार्य गैर खातेदारी के 3 वर्ष पूर्ण होने पर तहसीलदार को रिपोर्ट पटवारी द्वारा दी जाती है।

3. पटवार भवन में होने वाले जांच प्रतिवेदन , समयावधि एवं शुल्क:-

कार्य का नामसमयावधिशुल्क
कृषि से एक अकृषि रूपांतरण की रिपोर्ट7 दिवसनिःशुल्क
कृषि से अकृषि उपयोग करने पर सूचना3 दिवसनिःशुल्क
जाति प्रमाण पत्र3 दिवसनिःशुल्क
मूल निवास प्रमाण पत्र3 दिवसनिःशुल्क
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदन पत्र3 दिवसनिःशुल्क
हैसियत प्रमाण पत्र3 दिवसनिःशुल्क

उक्त सेवाओ के सम्बंध में नीचे दी गयी पीडीएफ को आप अवश्य डाउनलोड कर लेवे।

यदि यह सुविधाएं आपको प्राप्त नही होती है तो आप अपने नियंत्रक अधिकारी के रूप तहसीलदार से सम्पर्क कर सकते है।

शिकायत होने पर हेल्पलाइन नंबर( patwar bhavna helpline number):- 181 या सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करे जिसकी लिंक नीचे दी जा रही है

नोट:- रिश्वत मांगने पर आप ACB के हेल्पलाइन नंबर 1064 या 9414000997 पर सम्पर्क करें (ACB HELPLINE NUMBER)।

पटवार भवन सुविधाओ की पीडीएफclickhere
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