जयपुर.
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 लेवल 1 में आवेदन करते समय BSTC द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को तलब किया है।
जयपुर हाइकोर्ट में न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकल पीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश देते हुए नियुक्ति से वंचित करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक को तलब किया है। आपको बता दे कि अभ्यर्थी हेमंत कुमार की तरफ से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अदालत को बताया था कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 में आवेदन करते समय याचिकाकर्ता बीएसटीसी द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत था. वहीं अब उनके भर्ती में कटऑफ से अधिक अंक हैं. इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति से वंचित रखा जा रहा है। मामले की पैरवी अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने की।
जबकि अदालत तय कर चुकी है कि शैक्षणिक योग्यता को आवेदन के समय नहीं बल्कि नियुक्ति के समय देखा जाएगा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. जिसमें प्रमुख शिक्षा सचिव, पंचायती राज सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है.
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