Jaipur
Court news
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के पुनः संसोधित परिणाम में मेरिट से बाहर हुए अभ्यर्थियो को आज हाइकोर्ट की डबल बेंच से राहत मिली।
हाइकोर्ट की डबल बेंच में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 5 साल सेवा में रहने के बाद हटाना गलत है।
सीजे प्रदीप नन्द्रजोग की खंड पीठ में सुनवाई के दौरान एकल पीठ द्वारा दिये गए आदेश को सही मानते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया।
पार्थी पक्ष की तरफ से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने पैरवी की।
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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के पुनः संसोधित परिणाम में मेरिट से बाहर हुए अभ्यर्थियो को आज हाइकोर्ट की डबल बेंच से राहत मिली।
हाइकोर्ट की डबल बेंच में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 5 साल सेवा में रहने के बाद हटाना गलत है।
सीजे प्रदीप नन्द्रजोग की खंड पीठ में सुनवाई के दौरान एकल पीठ द्वारा दिये गए आदेश को सही मानते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया।
पार्थी पक्ष की तरफ से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने पैरवी की।
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